नावों का संचालन मानक के अनुसार नही पाये जाने पर लाइसेन्स निरस्त होंगे

टीम गठित करते हुए जॉच अभियान चलाया जा रहा है

    वाराणसी। अपर नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम द्वारा जल पुलिस से समन्वय स्थापित कर लगातार नाविकों को बताया जाता हैं कि वे नावों पर निर्धारित क्षमता के अनुसार ही सैलानी को बैठाए तथा लाइफ जैकेट आदि सुरक्षा उपकरणों का उपयोग अनिवार्य रूप से करें।
    उन्होंने बताया कि लापरवाही से बचने के लिए नगर निगम द्वारा 26 सितम्बर व 03 नवम्बर को टीम गठित कर बृहद अभियान चलाया गया तथा 28 नवम्बर को पुलिस उपायुक्त काशी जोन के अध्यक्षता में तथा अपर नगर आयुक्त (आर) की उपस्थिति में होटल डायमण्ड भेलूपुर में नाविकों के साथ एक बैठक आहूत किया गया। जिसमें उन्हें निर्देशित किया गया कि जनहित में नौका संचालन मानक के अनुसार न पाये जाने के कारण नाव के संचालन को रोक दिया जायेगा व लाइसेन्स को निरस्त कर दिया जायेगा। फिलहाल पुनः टीम गठित करते हुए जॉच अभियान चलाया जा रहा है तथा मानक के अनुसार नही पाये जाने पर इनके लाइसेन्स निरस्त की कार्यवाही किया जायेगा।

सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध जोन ने भी बताया कि गंगा नदी में नौका संचालन पर विशेष सतर्क दृष्टि रखनें एवं बोट मालिकों/संचालकों को नौका संचालन के दौरान प्रत्येक दशा मे सुरक्षा नियमों का शत-प्रतिशत पालन किये जाने हेतु सचेत करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही किये
जाने हेतु प्रभारी जल पुलिस कमिश्नरेट को समुचित दिशा-निर्देश दिये गये है।

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