हबीबपुरा आवासी योजना में वीडीए का गड़बड़झाला

वाराणसी| प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सिगरा स्थित हबीबपुरा आवासीय योजना में वीडीए की एक और लापरवाही सामने नजर आई है। वीडीए द्वारा पार्क की जमीन को बेचने का मामला नजर आ रहा है . जिसमें अब निर्माण कार्य चल रहा है आवासी योजना के स्थानीय निवासी लोगों ने इसका विरोध जताते हुए आईजीआरएस पर मुख्यमंत्री को शिकायत भी दर्ज कराई है पर अभी तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हो सकी है इसको लेकर सोसाइटी के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा हवाराणसी विकास प्राधिकरण की कारस्तानी से हबीबपुरा आवासीय कालोनी का नक्शा ही बिगड़ गया। करीब 13 साल पहले विकसित इस कॉलोनी में पार्क के लिए जगह अलग से नियोजित था आवंटी से 50 हजार से एक लाख रुपये तक अतिरिक्त शुल्क भी वसूला गया। पार्क के वीडीए के आयोजित थी। इसमें पार्क भी दिया। साथ ही पार्क के पास प्लॉट लेने वाले लोगों से पांच फीसदी अधिक रेट वसूला गया था।
अचानक वीडीए ने पार्क की जमीन का एक हिस्सा दूसरे व्यक्ति को आवंटित कर दिया। पार्क में निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। अब कॉलोनी के लोग अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। पार्क बचाने की मुहिम में जुटे हैं।
पार्क में दिसंबर 2022 से ही निर्माण कार्य कराया जा रहा है खेत्री लोगों के पूछने पर निर्माणकर्ता ने वीडीए का आवंटन पत्र सामने रख दिया। लिहाजा, निर्माण कार्य जारी है। मामला वीडीए तक पहुंचा है।

पार्क के सामने प्लॉट के लिए 89 हजार का अतिरिक्त भुगतान पार्क फेसिंग के नाम पर अगल-बगल और सामने के आवंटी यों से अलग से लिया गया
वी डी ए के प्लॉट नंबर-15 2009 में जमीन आवंटन हुआ अब मकान से सटाकर पार्क में निर्माण कार्य कराया जा रहा है अधिकारियों अधिकारियों से अब तक बात नहीं हो सकी। पार्क के सामने लेने के लिए ही भुगतान किया था।
आवंटियों द्वारा अतिरिक्त शुल्क वसूल कर आंटियों के पार्क में अलग से प्लाटिंग कर बेचना यह खोर फर्जीवाड़ा प्रतीत हो रहा है, इसके अतिरिक्त पार्क में अवैध रूप से गाय पालन का कार्य भी हो रहा है जिससे आसपास इतनी गंदगी व्याप्त हो गई है कि क्षेत्र के लोगों का रहना दूभर हो गया है और संक्रामक बीमारियों का खतरा बराबर बना रहा है कई बार इसकी शिकायत जिला प्रशासन एवं नगर निगम को दिया गया आइजीआरएस पोर्टल के माध्यम से एवं पत्राचार के माध्यम से लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई एवं इसके अतिरिक्त एक प्लाट पर एक व्यक्ति द्वारा रिहायशी एरिया में अवैध रूप से सूअर पालन का भी कार्य हो रहा है जबकि नियमों के अनुसार शहरी क्षेत्र एवं रिहायशी एरिया में पशुपालन एवं सूअर पालन का कार्य अवैध है फिर भी शिकायतों के बावजूद कोई कार्यवाही ना होना जिला प्रशासन द्वारा मिलीभगत होने का जो तक माना जा रहा है इस पर नगर आयुक्त एवं जिला प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए|

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