वाराणसी : जिलाधिकारी ने दिए आदेश कक्षा 10 तक के विद्यालय सुबह साढ़े दस बजे तक ही हों संचालित

वाराणसी। गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने वाराणसी के सभी कक्षा 10 तक के स्कूलों का समय सुबह साढ़े दस बजे तक सिमित कर दिया है। यह नियम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अंतर्गत लागू किया गया है। ऐसा न किये जाने पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जायेगी।

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने गर्मी के मौसम के प्रकोप को देखते हुए जनपद में कक्षा 10 तक के यूपी बोर्ड/सीबीएसई/आईसीएसई/संस्कृत बोर्ड/मदरसा बोर्ड के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों को प्रातः 10:30 बजे तक ही संचालित करने का निर्देश दिया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत विद्यालयों का संचालन तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। यह आदेश 30 जून तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी विद्यालय के द्वारा यदि आदेश की अवहेलना करने की शिकायत पायी गयी तो उस विद्यालय के खिलाफ सुसंगत धाराओं में सख्त कार्रवाई की जायेगी।

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