लूट की तैयारी और चोरी में आरोपी को मिलीं जमानत

वाराणसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 (मनोज कुमार जी) की अदालत ने सारनाथ थाने और पांडेयपुर/लालपुर थानांतर्गत लूट की तैयारी और चोरी के मामले में आरोपी की जमानत स्वीकार कर दी है । लालपुर थाना निवासी अमित कुमार तिवारी को १ लाख रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विशाल सेठ , के•सी•पासवान व राकेश कुमार गुप्ता ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार ,”
लालपुर पांडेयपुर थाना प्रभारी मनोज कुमार को मुखबिर खास से सूचना मिली कि कुछ लोग लमही गेट के पास क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देने जा रहे हैं जिसे जल्द से पकड़ा जाए तो कोई गंभीर घटना घटित होने से रोका जा सकता है। पुलिस द्वारा अमित कुमार तिवारी एवं 4 अन्य को मौके से पकड़ लिया गया एवं अभियुक्त के पास से पिस्तौल बरामद हुआ एवं अभियुक्तों के पास से जो बरामदगी हुई उसके आधार पर पुलिस द्वारा थाना सारनाथ में हुई चोरी की घटना में अभियुक्त को नामित किया गया।

अदालत में अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि पुलिस द्वारा ज्ञात के मुकदमे में अभियुक्त को नामित किया गया है और वह निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है।

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *