रांची, 22 अप्रैल: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में बड़ी राहत मिली है। चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में सजा काट रहे लालू यादव को जमानत मिल गई है। पूरा मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी से जुड़ा हुआ है। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी।
लालू यादव के वकील ने बताया कि उन्हें आधी सजा काट लेने और स्वास्थ्य के मुद्दों पर उनको जमानत दी गई है। उनको जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। उनके वकील का कहना है कि उन्हें 1 लाख रुपए की जमानत राशि और 10 लाख रुपए जुर्माना जमा करना होगा।
बता दें कि चारा घोटाले से जुड़ा यह पांचवा मामला है, जिसमें आरडजेडी प्रमुख को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। वहीं बेल का सीबीआई ने कड़ा विरोध किया। लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में पहले सजा मिल चुकी है और उनमें जमानत भी मिल गई है।
गौरतलब है कि डोरंडा कोषागार मामले में कोर्ट ने 27 साल बाद फरवरी में फैसला सुनाते हुए लालू यादव को दोषी पाया गया था, जिसके बाद उन्हें पांच साल की कैद और जुर्माना की सजा सुनाई गई थी। सीबीआई ने साल 1996 में अलह-अलग कोषागारों से अवैध तरीके से राशियों की निकासी को लेकर 53 केस दर्ज किए थे। इन सभी में डोरंडा कोषागार का मामला सबसे बड़ा था, जिसमें 170 आरोपी थे, जिनमें से 55 की मौत हो चुकी है।