Varanasi: विगत दिनों नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के द्वारा अति जर्जर भवनों को चिन्हित करने के दिये गये आदेश के क्रम में प्रथम चरण में छियत्तर भवनों को चिन्हित किया गया है। चिन्हित किये गये इन भवनों पर नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 334(3) का प्रयोग करते हुये खाली करा कर उसे मरम्मत करवाने या गिराने की कार्यवाही की जायेगी। नगर निगम के दो जोन क्रमशः वरूणापार में 06 अति जर्जज भवन चिन्हित किये गये तथा कोतवाली जोन में 70 भवन अति जर्जर चिन्हित किये गये। नगर आयुक्त द्वारा आज सभी भवन स्वामियों को निगम अधिनियम 1959 की धारा 334(3) का प्रयोग करते हुये तत्काल भवन खाली करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस विभाग को भी अवगत कर दिया गया है।
नगर निगम अधिनिमय 1959 की धारा 334 की उपधारा-3 के अन्तर्गत जिस भवन को नोटिस जारी की जायेगी, उस भवन का स्वामी/ अध्यासी को उस अति जर्जर भवन को तत्काल खाली करना होगा और जब तक नोटिस वापिस नही लिया जाता, तब तक कोई व्यक्ति उस भवन अथवा उसके भाग में प्रवेश नही करेगा, किन्तु वह किसी ऐसे निर्माण कार्य को कार्यान्वित करने के लिए उसमें प्रयोग कर सकता है, जिसे उसको विधतः कार्यान्वित करना है। इस आदेश में अधिनियम के अनुसार निर्देशित किया गया है कि भवन का स्वामी/ अध्यासी तत्काल उस भवन को खाली करेगा तथा भवन खाली होने के उपरान्त नगर निगम उस भवन के नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करोगा। साथ ही नगर निगम द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर होने वाला व्यय भवन स्वामी/ अध्यासी से वसूल किया जायेगा। अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय में भवन खाली न करने या किसी भी प्रकार का उल्लघंन करने पर नगर निगम अधिनियम 334 की उपधारा-4 के अन्तर्गत उस पर पुलिस को भवन खाली कराने की कार्यवही हेतु संस्तुति कर दी जायेगी।