धोखाधड़ी के आरोपियों के खिलाफ कुर्की उद्घोषणा की कार्रवाई

रिपोर्ट – विक्की मध्यानी
वाराणसी। बीते दिनों शिवपुर थाने में करोड़ों रुपए की जमीन अपने हिस्से से अधिक बेचने के मामले में शिवपुर पुलिस ने धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था वही मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपी लगातार घर छोड़कर फरार हो गए जिनकी गिरफ्तारी के लिए मामले के विवेचक शिवपुर थाने के क्राइम इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार मिश्रा ने दर्जनों बार जगह-जगह आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी लेकिन कोई भी आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगे लगातार धोखाधड़ी के मामले में दर्ज मुकदमे के आधार पर माननीय न्यायालय एसीजे जेडी की अदालत ने जोगिंदर मिश्रा पुत्र स्वर्गीय सभापति मिश्रा निवासी चतुरपुर थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी एवं धर्मेंद्र मिश्रा पुत्र कैलाश नाथ मिश्रा निवासी चतुरपुर थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी के खिलाफ 82 सीआरपीसी कुर्की उद्घोषणा की कार्रवाई का आदेश पारित किया जिसके आधार पर शिवपुर थाने के क्राइम इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार मिश्रा उप निरीक्षक कालीदिन उप निरीक्षक धीरज सिंह के साथ प्रभारी निरीक्षक शिवपुर यस0आर0गौतम ने धर्मेंद्र मिश्रा पुत्र कैलाश नाथ मिश्रा निवासी चतुरपुर थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी के अस्थाई बने मकान तरना शिवपुर वाराणसी जहां घटने के कारित करवाने की मुख्य भूमिका निभा रहे मुख्य आरोपी धर्मेंद्र कुमार मिश्रा का पूरा परिवार रहता है मकान पर 82 कुर्की उद्घोषणा की कार्रवाई करते हुए आरोपी योगेंद्र मिश्र के घर भी कुर्की उद्घोषणा की कार्रवाई शिवपुर पुलिस ने कर दिया अगर समय रहते करोड़ों रुपए की जमीन अधिक बेचने के मामले के आरोपियों ने माननीय न्यायालय में हाजिर नहीं हुए तो माननीय न्यायालय उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करेगी.

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