वाराणसी। अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट (षष्ठम) की अदालत ने दुकान में घुसकर लूटपाट व मारपीट करने के मामले में परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में परिवादी के बयान के लिए 10 फरवरी की तिथि नियत की है।
प्रकरण के अनुसार कृष्ण नगर कॉलोनी, लंका निवासी विवेकानंद सिंह यादव ने अपने अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रबली पटेल के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि उसके मां के नाम से सामनेघाट में एक बीयर की दुकान हैं, जिसका संचालन प्रार्थी के बड़े भाई हेमन्त सिंह यादव करते है। 8 अक्टूबर 2022 को रात्रि लगभग साढ़े 11 से 12 बजे के मध्य उसके दुकान का कर्मचारी खाना खाकर दुकान में सोने जा रहा था, उसी दौरान तत्कालीन चौकी प्रभारी नगवां अजय वर्मा के साथ वहां पहुंचे और दुकान खोलने को कहने लगे। कर्मचारी द्वारा रात में दुकान खोलने से मना करने पर बगल में स्थित मटन शॉप की दुकान में लगी जाली के सहारे छत के माध्यम से दुकान में घुस आए। उसके बाद उनलोगों ने कर्मचारी को गालियां देने के साथ ही 30 हजार रुपए सुविधा शुल्क मांगने लगे। जब उसने मना किया तो वह लोग उसे मारने-पीटने के साथ ही रिवाल्वर की नोंक पर दुकान के कैशबॉक्स में रखा बिक्री का 98 हजार रुपए लूट लिये। इस बीच कर्मचारी ने फोन से घटना की सूचना उसे दी तो वह अपने पड़ोसी मोहित केशरी व अभिषेक सिंह के साथ दुकान पर पहुंचा तो देखा कि दरोगा अजय वर्मा वहां से निकल रहे थे। इस पर उसने मोबाइल से वीडियो बनाया तो यह देख अजय वर्मा आगबबूला हो गए और अपने रिवाल्वर की बट से उसके सिर और मुंह पर मारने लगे और मोबाइल छीनकर सारी वीडियो डिलीट कर मोबाइल को तोड़ दिया। इस मामले में थाने व उच्चाधिकारियों से शिकायत की, लेकिन जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उसने अदालत की शरण ली।