टी०वी०चैनल/केबिल नेटवर्क/वीडियो वाहन अथवा रेडियों से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात् ही कर सकेंगे

वाराणसी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी(न0नि0) ने बताया की राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन- 2023 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है। राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत आदर्श आचार संहिता के अनुसार टी०वी० चैनल/केबिल नेटवर्क/वीडियो वाहन अथवा रेडियों से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात् ही कर सकेंगे। कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन प्रचार सामग्री जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और नहीं मुद्रित या प्रकाशित कराएगा। मुद्रण के अन्तर्गत फोटोकॉपी भी सम्मिलित होगी। किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों/प्रत्याशियो की अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशित नहीं करायी जायेगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, तो उसका यह कृत्य भा०द०सं० की धारा 171एच के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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