काशी विद्यापीठ ब्लाक में आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम
वाराणसी| मिशन शक्ति 4.0 के अंतर्गत शुरू हुए ‘ऑपरेशन मुक्ति’ अभियान के तहत सोमवार को काशी विद्यापीठ ब्लॉक में बाल विवाह रोकथाम पर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि ‘बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह एक अपराध है। किसी भी बालक जिसकी आयु 21 वर्ष व बालिका जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, उसका विवाह किया जाना प्रतिबंधित है। महिला कल्याण अधिकारी अंकिता श्रीवास्तव ने कहा कि समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवम रूढ़ीवादी परंपरा के कारण कुछ वर्ग में अभी भी बाल विवाह जैसी कुप्रथा प्रचलित है। यह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का उल्लंघन है। इसके अंतर्गत बाल विवाह अधिनियम एवम पॉक्सो एक्ट के तहत कठोर दण्ड का प्रावधान है। बाल विवाह में प्रतिभाग करने और ऐसे समारोह आयोजित करने वालो पर भी सख्त कार्रवाई करते हुए अधिनियम के अंतर्गत दो साल तक की सजा के साथ ही जुर्माने का भी प्राविधान है। महिला शक्ति केंद्र की जिला समन्वयक रेखा श्रीवास्तव ने सरकार द्वारा संचालित योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, विधवा पेंशन आदि योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही वन स्टॉप सेंटर ,181,व 1090 के विषय में विस्तार से बताया, वहीँ 112 नम्बर व 1076 के बारे में उपस्थित ग्रामीणों को जागरूक किया। इस मौके पर विकास खंड के नेतृत्व में एवं समस्त अधिकारीगण, सहायक विकास अधिकारी. बीपीएम, सीडीपीओ, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित ग्रामीण उपस्थित रहे।