वाराणसी। शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजनान्तर्गत नवम्बर, 2022 हेतु आवंटित खाद्यान्न का वितरण जनवरी, 2023 में 06 से 16 तारीख तक निःशुल्क वितरण कराने हेतु निर्देशित किया गया है। जनपद के समस्त अन्त्योदय कार्डधारक एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजनान्तर्गत माह नवम्बर हेतु आवंटित खाद्यान्न का वितरण पूर्णतया निःशुल्क किया जायेगा।
उक्त जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी उमेश कुमार मिश्र ने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारक को प्रति अन्त्योदय कार्ड 35 किग्रा० खाद्यान्न (14 किग्रा० गेहूं व 21 किग्रा० चावल) की दर से तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारक को प्रति यूनिट 05 किग्रा० खाद्यान्न ( 02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा० चावल) वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की सुविधा वितरण की अंतिम तिथि 16 जनवरी को उपलब्ध रहेगी।