प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर सिद्ध हस्तशिल्पियों को देगी वित्तीय सहायता

31 मार्च 2022 को या उसके पहले 60 वर्ष पूरे कर लिए हो, की पात्रता रखने वाले हस्तशिल्पियो को प्रति माह रू0 5000/- की दर से दिया जायेगा वित्तीय सहायता

पात्रता रखने वाले हस्तशिल्पी जिले के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र से संपर्क कर आवेदन करे

     वाराणसी। आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ०प्र०, हस्तकला एवं निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर के आदेशानुसार अवगत कराया गया है कि वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश के पात्र सिद्ध हस्तशिल्पियों, जिन्होंने 31 मार्च 2022 को या उसके पहले 60 वर्ष पूरे कर लिए हो, को कमजोर वित्तीय परिस्थितियों में प्रति माह रू0 5000/- की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।
  उक्त जानकारी देते संयुक्त आयुक्त उद्योग, वाराणसी मण्डल उमेश कुमार सिंह ने बताया कि पात्र कमजोर वित्तीय परिस्थितियों वाले सिद्ध हस्तशिल्पियों, जिन्होंने 31 मार्च 2022 को या उसके पहले 60 वर्ष पूरे कर लिए हो, अपने जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र से संपर्क कर आवेदन पत्र भरवाकर क्षेत्रीय निदेशक (हस्तशिल्प) मध्य क्षेत्र, सातवां तल, केन्द्रीय भवन अलीगंज, लखनऊ को भिजवाना सुनिश्चित करें।

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