महापौर ने दी गृहकर पर 10 प्रतिशत छूट का आदेश

वाराणसी| महापौर मृदुला जायसवाल ने नगर के भवन स्वामियों को गृहकर जमा करने पर वर्तमान कर पर 10 प्रतिशत छूट देने का आदेश प्रदान किया गया। नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने प्रत्येक वर्ष की भाॅति माह अप्रैल से 30 जून तक गृहकर जमा करने पर वर्तमान कर पर 10 प्रतिशत छूट देने की स्वीकृति का प्रस्ताव महापौर मृदुला जायसवाल को भेजा, जिस पर महापौर द्वारा तत्काल छूट देने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी।

नगर के भवन स्वामियों को गृहकर में यह छूट 30 जून तक दी जायेगी। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पी0के0 द्विवेदी द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का सर्वर पर सभी डाटा अपलोड कर दिया गया है। सोमवार से सभी जोनल कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन एवं मुख्यालय स्थित टैक् कलेक्शन खुल जायेंगे जहाॅ पर कोई भी भवन स्वामी अपना गृहकर जमा कर सकता है। साथ ही कोई भी भवन स्वामी अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी के वेबसाइट डब्लूडब्लूडब्लू डाट एनएनवीएनएस डाट ओआरजी डाट इन के माध्यम से आनलाइन जमा कर सकता है।
महापौर मृदुला जायसवाल ने नगर के भवन स्वामियों से अपली की गयी है कि वे अधिक से अधिक की संख्या में अपने भवन का गृहकर जमा कर छूट का लाभ प्राप्त करें।

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