निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों के स्थानांतरण पर आयोग ने लगायी रोक

आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि 09 नवम्बर से 05 जनवरी तक के मध्य स्थानान्तरित करने पर रोक लगा दी गयी है

    वाराणसी। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2023 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसका आलेख्य प्रकाशन 09 नवम्बर बुधवार को होगा। यह कार्य 05 जनवरी, 2023 तक गतिमान रहेगा। 
    अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि आयोग द्वारा निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों यथा जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/उप जिलाधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी एवं अपर नगर मजिस्ट्रेट, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, चकबन्दी अधिकारी/सहायक चकबन्दी अधिकारी आदि) तथा बूथ लेविल आफिसर्स को आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि 09 नवम्बर से 05 जनवरी तक के मध्य स्थानान्तरित करने पर रोक लगा दी गयी है।

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *