वाराणसी। न्यायालय विशेष मुख्य मजिस्ट्रेट के कोर्ट में राजेश कुमार गुप्ता बनाम सतीन्दर सिंह एवं अन्य की सुनवाई की गई . जिसमें सुनवाई के दौरान राजेश कुमार गुप्ता ने प्रार्थना पत्र में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया की प्रार्थी कबाड़ खरीदने बेचने का व्यवसाय करता है। छोटे – छोटे फेरी वालों से लोहा इत्यादि खरीदकर उसे बेचने इत्यादि का कार्य करता है । प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.02.2022 को सतीन्दर सिंह पुत्र गुरुनाम सिंह को अनुज कुमार व अंकित कुमार ( गारंटर ) के माध्यम से सतीन्दर सिंह से सम्पर्क किया गया। जो कि अपनी खुद की ट्रक संख्या- HR 69 A 6485 के वाहन स्वामी है और खुद ड्राइवर भी है । जिससे प्रार्थी द्वारा स्क्रैप को लादकर मण्डी गोविन्दगढ़ पंजाब पहुँचाने हेतु तय किया गया। उक्त ट्रक को सतीन्दर सिंह लेकर फरार हो गये । जिसकी जानकारी प्रार्थी को जब हुई तो प्रार्थी द्वारा सतीन्दर सिंह से काफी सम्पर्क करने का अथक प्रयास किया गया परन्तु सम्पर्क नहीं हुआ और अन्तिम बार ट्रक के साथ सतीन्दर सिंह को रोहनियाँ में देखा गया था और कुछ पता नहीं चलने पर प्रार्थी द्वारा सतीन्दर सिंह के पते पर हरियाणा पहुँचा पता लगाने का कोशिश किया गया । जहाँ पर सतीन्दर सिंह के घर वालों से प्रार्थी द्वारा जब सम्पर्क किया गया तो सतीन्दर सिंह के घरवालों द्वारा उल्टा ही भला बुरा कहा गया। सतीन्दर सिंह से प्रार्थी की मुलाकात नहीं हुआ।
इसके बाद 02 मार्च 2022 को प्रार्थी को सतीन्दर सिंह के पुत्र सूरज सिंह द्वारा फोन किया गया और कहा गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर वालों से सम्पर्क किया| क्यों मेरे घर पर जाकर मेरे पिता के बारे में शिकायत किये हो तुम रोहनियाँ स्थित जगतपुर डिग्री का कालेज आकर मुझसे मुलाकात करो। पार्थी द्वारा अपने मित्र कमलेश गुप्ता के साथ रात 8 बजे मिलने के लिए जगतपुर डिग्री कालेज पर पहुॅचा जहाँ पर सूरज सिंह व दो अज्ञात व्यक्ति मौजूद मिले । प्रार्थी पर आग बबूला हो गये और प्रार्थी के साथ दुर्व्यवहार करने लगे । सूरज सिंह जो कि शराब के नशे में चूर था, उन्होंने प्रार्थी को माँ बहन की भद्दी – भद्दी गाली देते हुए मारा – पीटा गया और दुबारा अपने सामान के बारे में जिक्र करने पर जान से मारने की धमकी दिया गया । जिसके बाद प्रार्थी थाना रोहनियॉ पर सूचना दिया परन्तु कोई कार्य ही नहीं होने पर प्रार्थी अगले दिन श्री शिवप्रसाद गुप्त मण्डलीय जिला चिकित्सालय वाराणसी पर जाकर अपने चोटों का मेडिकल मुआयना कराकर दिनांक 8 मार्च 2022 को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को उपरोक्त घटना से संबंधित एक प्रार्थना पत्र जरिये जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई । अतः मुकदमा पंजीकृत कराये जाने की याचना की गयी है । प्रार्थना पत्र के तथ्य के प्रकाश में थाना चौक , जिला वाराणसी से आख्या आहूत की गयी। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित घटनाक्रम के संबंध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है । प्रार्थना पत्र के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 ( 3 ) दं० प्र० सं० से विपक्षीगण पर मारपीट करने , गाली – गलौज देने , जान से मारने की धमकी देने व स्क्रैप को चोरी करने का कथन किया गया है ।
प्रकरण में आहत आख्या भी संलग्न है । प्रकरण में संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रकट होता है। जिसकी विवेचना पुलिस द्वारा कराया जाना न्यायसंगत होगा । तदनुसार प्रार्थना पत्र -156 ( 3 ) दं ० प्र ० सं ० स्वीकार किये जाने योग्य है । आदेश प्रार्थना पत्र- 156 ( 3 ) दं ० प्र ० सं स्वीकार किया जाता है । संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना सुनिश्चित करें तथा मामले में कृत कार्यवाही से न्यायालय को अन्दर तीन दिन अवगत करायें ।