देश के विभिन्न राज्यों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए यूपी में शनिवार 25 दिसंबर से प्रदेशव्यापी रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू प्रभावी किया जाएगा. हर दिन रात के 11 बजे से सुबह 05:00 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू होगा.
शादी विवाह व सार्वजनिक कार्यक्रमों में 200 लोगों के शामिल आयोजन ही होगी अनुमति
इस दौरान शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का साथ अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. वहीं इस कार्यक्रम की सूचना आयोजनकर्ता को स्थानीय प्रशासन को देना होगा.
बाजारों में “मास्क नहीं तो सामान नहीं” के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करें। बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दे। सड़कों/बाजारों में हर किसी के लिए। मास्क अनिवार्य किया जाए। पुलिस बल लगातार गश्त करे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाए। देश के किसी भी राज्य से अथवा विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग-टेस्टिंग की जाए।
बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए।