वाराणसी। नाबालिग युवती को भगा कर शादी करवाने के आरोपित को प्रभारी ज़िला जज की अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र को निस्तारीत
करते हुए मनोज चौरसिया निवासी चौबेपुर
आरोपित को 100000/- रुपये के
दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा कर देने का आदेश देते हुए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया

अभियोजन के तरफ़ से ज़मानत का घोर विरोध किया गया और यह तर्क दिया गया कि कहा गया कि अभियुक्त ने ही नाबालिग को भगाया है और शादी करवाने मे पूर्ण सहयोग किया और अभियुक्त के ऊपर अंतर्गत धारा 82 द० प्र० स० के कार्यवाही होने के बाद न्यायालय मे हाज़िर हुआ हैं अभियुक्त जमानत पाने का अधिकारी नहीं है
और जमानत के बाद वो फिर उसका दुरुपयोग करेगा लिहाजा जमानत ना दिया जाये
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्तागण अनिरुद्ध सेठ ,शिवेंद्र मणि , नदीम ख़ान
ने पक्ष रखा और कहा कि मुक़दमा उपरोक्त मे चार्ज शीट मे आरोपित का सुबूत ना पाये जाने के करण नाम हटा दिया गया है आरोपित ना तो वादी को जानता है ना नामित मुख्यारोपित को। वह निर्दोष है गवाह और वादी के बयान के आधार पर अंतर्गत धारा 319 द० प्र० स० तलब कर आरोपित बना दिया गया है
आरोपित 15/11/2023 से ज़िला जेल मे निरुद्ध है |