दीपावली त्यौहार के मद्देनजर जिलाधिकारी वाराणसी ने जारी किए दिशा निर्देश

वाराणसी। दीपावली का त्योहार गुरुवार को पूरे देश में हर्षोउल्लास के साथ मनाया जाएगा। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस वर्ष उत्तर प्रदेश में भी सिर्फ हरित पटाखे बेचे जा रहे हैं ताकि वातावरण दूषित न होने पाए। इसी दौरान जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने वाराणसी ज़िले के ग्रामीण इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है।

इस नियम के तहत ग्रामीण अंचल में दीपावली के दिन रात में सिर्फ दो घंटे 8 से 10 बजे तक ही पटाखा बजाने का टाइम निर्धारित किया गया है वो भी साइलेंस ज़ोन से दूर वरना ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी। 

साइलेन्स जोन में पटाखों की बिक्री पर बैन

जिलाधिकारी ने बताया कि दीपावली पर ध्वनि प्रदूषण नियम के अनुसार घोषित साइलेन्स जोन (अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक व जिला हेल्थ केयर सेन्टर, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थल) के 100 मीटर के अन्दर पटाखें न फोड़े जायें। तेज आवाज व जलाने के बाद तेज धुंआ वाले पटाखों के बेचने पर प्रतिबंध रहेगा।

पटाखों का ऑनलाइन वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन इत्यादि के माध्यम से विक्रय नहीं किया जायेगा। यह भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में दीपावली पर्व के अलावा भी जिन अन्य त्यौहारों पर आतिशबाजी की जाती है, उन त्यौहारों पर भी रात 8 बजे से 10 बजे के मध्य ही आतिशबाजी की जायेगी। 

इसके अलावा वर्तमान में कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए इसके लिए जारी गाइडलाइन का पालन जरूरी है । सभी व्यक्तियों को मास्क/फेस्कवर का प्रयोग करना है। धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है।

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