गैर इरादतन हत्या के आरोप से पीएसी कर्मी दोषमुक्त

वाराणसी। ट्रक के पहिए के नीचे कुचलकर हुई पीएसी के जवान की मौत के मामले में आरोपित पीएसी कर्मी को राहत मिल गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेंद्र सिंह की अदालत ने मुकदमे के विचारण के दौरान आरोप सिद्ध न होने पर गोरखपुर निवासी 36वीं वाहिनी रामनगर में तैनात पीएसी के जवान निंबू लाल को दोषमुक्त कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नरेश यादव, चंद्रेश यादव वा रोहित यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 36वीं वाहिनी पीएसी रामनगर के इंचार्ज रामबचन ने एक अगस्त 1996 को कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था की उसे सूचना मिली की पीएसी के आरक्षी चालक निंबू लाल अपनी ट्रक को सीधा करने के लिए गाड़ी पीछे कर रहा था। उसी दौरान उधर से चाय पीने के लिए पीएसी का जवान अवधेश सिंह चाय पीने के लिए जा रहा था, तभी चालक की लापरवाही के चलते वह दीवाल व ट्रक के पिछले डाला में दबकर मर गया। इस दौरान जब वादी वहां पहुंचा तो देखा कि अवधेश मृत पड़ा है और उसके सिर से खून निकल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपित ट्रक चालक निंबू लाल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ गैर इरादातन हत्या करने का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था।

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