कटआउट, होर्डिंग, बैनर समेत अन्य चुनाव प्रचार सामग्री लगाने पर रोक, नियमों का पालन न होने पर संबंधित अफसर के खिलाफ होगी कार्रवाई – DM  

वाराणसी। जिलाधिकारी- जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि प्रदेश में आदर्श आचारा संहिता लागू हो गया है, जिसके अंतर्गत किसी भी राजनैतिक दल, संगठन, प्रत्याशी या उनके समर्थकों को किसी निजी या सरकारी सम्पत्ति- भवन पर पोस्टर, बैनर, कटआउट, होर्डिंग आदि लगाने व दीवारों पर प्रचार लिखना या रंगना- वित्त लेखन आदि को प्रतिबन्धित है। 

कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल कट आउट, होर्डिंग नहीं लगायेगा
सरकारी भवन की परिभाषा में साइन बोर्ड, हाइवे पर लगे संकेत चिन्ह, मील के पत्थर, रेलवे प्लेटफार्म पर लगे बोर्ड, रेलवे कासिंग पर लगे नोटिस बोर्ड भी सम्मिलित है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि कोई भी राजनीतिक दल-संगठन या कोई भी व्यक्ति सम्बन्धित सरकारी अधिकारी या निगम, टाउन एरिया कमेटी, जिला परिषद, म्यूनिसपैलिटी, पंचायत समिति के प्राधिकारी कोई भी कट आउट, होर्डिंग आदि प्रचार सामग्री नहीं लगायेगा। 

सम्बन्धित दल, संगठन या व्यक्ति के खर्चे पर हटवाए होर्डिंग
उन्होंने निर्देशित किया है कि सम्बन्धित सरकारी अधिकारी व स्थानीय निकाय के प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि ऐसे कटआउट, होर्डिंग आदि सड़क के किनारे, हाइवे, ट्रैफिक क्रॉसिंग या किसी भी सरकारी भवन या सम्पत्ति यथा बिजली या टेलीफोन के खम्भों पर न लगे। यदि ऐसे कटआउट, होडिंग, प्रचार सामग्री लगाये जाते हैं तो इन्हें तत्काल सम्बन्धित दल, संगठन या व्यक्ति के खर्चे पर हटवा दें। 

आयोग के निर्देश में यह भी कहा गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर व चुनाव से जुड़े अन्य अधिकारी व पुलिस अधिकारी के संज्ञान मे आने पर वे तत्काल उपरोक्त अधिकारी को कार्रवाई के लिए अवगत करायेंगें। 
जिलाधिकारी- जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा है कि आयोग के उपरोक्त निर्देशों से यह स्पष्ट है कि नगर क्षेत्र में सड़कों के किनारे, ट्रैफिक आदि पर या नगर निगम की किसी भी अन्य सम्पत्ति पर कटआउट, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर आदि नहीं लगने देने का दायित्व नगर निगम के अधिकारी का है। 

इसी प्रकार टेलीफोन व बिजली के खम्भों के लिये सम्बधित विभाग, सर्किट हाउस से सम्बन्धित भवनों व परिसर तथा नगर-सीमा से बाहर सड़कों पर लोक निर्माण विभाग द्वारा यह कार्यवाही की जानी है। जिला पंचायत अधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रो में पंचायत समिति की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्रवाई करेंगें।

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